दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह सिरसा को कथित रूप मानहानि की एक आपराधिक शिकायत पर समन जारी किए हैं। मानहानि का मुकदमा मनजीत सिंह जीके दायर किया है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने सिरसा और अन्य आरोपियों, हरमीत सिंह कालका और जगदीप सिंह काहलों को 17 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया हो।
न्यायाधीश ने कहा, “तीनों आरोपियों मनजिंदर सिंह सिरसा, हरमीत सिंह कालका और जगदीप सिंह काहलों को समन करने का आदेश दिया जाता है।”
मंजीत सिंह जीके का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील नगिंदर बेनीपाल ने कहा, तीनों डीएसजीएमसी के पूर्व पदाधिकारी हैं।
आरोप है कि आरोपी व्यक्ति सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शिकायतकर्ता के खिलाफ अपमानजनक, झूठी और तुच्छ जानकारी फैला रहे हैं, यह झूठा दावा करके कि मंजीत सिंह जीके ने डीएसजीएमसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल को सौंप दिया था।