ENGLISH

दिल्ली शराब नीति घोटालाः कोर्ट ने के. कविता को अंतरिम जमानत से किया इंकार

Delhi Liquor Scam, K. Kavita

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली शराब नीति जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता कल्वाकुंतला कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि यह समय उन्हें अंतरिम जमानत देने के लिए उपयुक्त नहीं है।

कविता ने अपने 16 वर्षीय बेटे की आगामी परीक्षाओं और उसकी माँ के “नैतिक और भावनात्मक समर्थन” की आवश्यकता का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस दलील पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि कविता ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है और मामले में गवाहों पर प्रभाव डाला है।

जांच एजेंसी ने बीआरएस नेता के. कविता पर “साउथ ग्रुप” में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होने का आरोप लगाया था, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले दिल्ली में सत्तारूढ़ AAP को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है।

15 मार्च को कल्वाकुंतला कविता को बीआरएस समर्थकों के प्रदर्शन के बीच उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद, उसे अगले दिन सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया। बाद में उसकी हिरासत में पूछताछ तीन दिनों के लिए बढ़ा दी गई। उन्हें 2 अप्रैल, 2024 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में स्थानांतरित कर दिया गया था।

 

 

कोर्ट-कचहरी की खबरों को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स को क्लिक करेंः

सुप्रीम कोर्ट   दिल्ली हाईकोर्ट  देश की अन्य हाईकोर्ट की खबरें   ओपिनियन-एनालिसिस 

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स-आयोगों की खबरें

Recommended For You

About the Author: Yogdutta Rajeev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *