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Delhi Liquor Scam: मनीष सिसौदिया को 353 दिन बाद मिली अंतरिम जमानत

Delhi Liquor Scam, Manish Sisodia

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति “घोटाले” में गिरफ्तार वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसौदिया को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए सोमवार को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने क्रमश: सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में 13-15 फरवरी तक सिसोदिया को राहत दी। सीबीआई ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी, 2023 को पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया। उत्पाद शुल्क विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सिसौदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इसे खत्म कर दिया। जांच एजेंसियों का दावा है कि नई नीति के तहत थोक विक्रेताओं का लाभ मार्जिन 5 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया, जिससे गुटबंदी हुई और वित्तीय लाभ के लिए शराब लाइसेंस के लिए अयोग्य उम्मीदवारों का पक्ष लिया गया।
हालाँकि, दिल्ली सरकार और सिसोदिया दोनों ने लगातार किसी भी गलत काम से इनकार किया है, यह कहते हुए कि नई नीति का उद्देश्य शहर सरकार के राजस्व को बढ़ावा देना है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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