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Delhi Liquor Scam: समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत 13 फरवरी तक बढ़ी

Delhi Liquor Scam

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत 13 फरवरी तक बढ़ा दी है। महेंद्रू को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आरोपी द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया, जिसमें उसकी अंतरिम जमानत को बढ़ाने की मांग की गई थी, जो 9 फरवरी को समाप्त होने वाली थी।

आवेदन में कहा गया है कि आरोपी की पत्नी को सर्जरी के बाद की जटिलताओं के कारण फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

ईडी द्वारा आवेदन का जवाब देने के लिए कुछ समय मांगे जाने के बाद न्यायाधीश ने यह आदेश पारित किया।

न्यायाधीश ने कहा, “उपरोक्त के मद्देनजर, इस आवेदन को 13 फरवरी, 2024 को दोपहर 2 बजे उत्तर/तर्क के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है। तब तक, आरोपी की अंतरिम जमानत बढ़ाई जाएगी।

न्यायाधीश ने शराब वितरक इंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक महेंद्रू को उनकी पत्नी की सर्जरी के कारण अंतरिम जमानत दे दी।

इसके अलावा, न्यायाधीश ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से संबंधित मामले में महेंद्रू को राहत दी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, महेंद्रू उत्पाद शुल्क नीति के कथित उल्लंघन के प्रमुख लाभार्थियों में से एक था क्योंकि वह न केवल एक मादक पेय-विनिर्माण इकाई चला रहा था, बल्कि उसे अपने रिश्तेदारों के नाम पर थोक लाइसेंस और कुछ खुदरा लाइसेंस भी दिए गए थे।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया है कि कथित अनियमितताओं और उल्लंघनों के कारण, महेंद्रू ने लगभग 50 करोड़ रुपये का लाभ कमाया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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