दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को दो जून तक बढ़ा दी है।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर अदालत में पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत बढ़ा दी।
अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि दिल्ली सरकार में उनके और उनके सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान के पीछे वह आपराधिक साजिश के “प्रथम दृष्टया सूत्रधार” थे।
सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति, 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
इससे पहले मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देकर हाईकोर्ट में जमानत की याचिका लगा चुके हैं। हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी से अलग-अलग मनीष सिसोदिया की याचिका पर जवाब मांगा है। इस बारे में सुनवाई लंबित हैय़