प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कटक के पूर्व विधायक प्रवत रंजन बिस्वाल, उनकी पत्नी लक्ष्मी बिलासानी बिस्वाल, सीशोर सिक्योरिटीज लिमिटेड, सीशोर मल्टीपर्पज कंपनी के खिलाफ दूसरी पूरक दायर किया है।
ईडी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि विशेष अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लिया है। ईडी ने पहले इस मामले में 2016 में अभियोजन शिकायत दर्ज की थी और पूरक शिकायत भी 2017 में दायर की गई थी।
ईडी ने ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें बाद में आईपीसी, पुरस्कार चिट और मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एक आरोप पत्र भी दायर किया गया था।
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, बाद में एफआईआर संख्या आरसी.49/एस/2014-कोल, दिनांक 5 जून 2014 के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), एसपीई, एससीबी, कोलकाता द्वारा जांच शुरू की गई।
ईडी की जांच से पता चला कि सीशोर समूह की कंपनियों ने अपनी पंजीकृत सहकारी समितियों के माध्यम से जनता से भारी धनराशि एकत्र की थी और इस तरह के धन के स्रोत को छिपाने और इस तरह से इसे छुपाने के लिए इन फंडों को
अपनी अन्य शेल कंपनियों और विभिन्न संबंधित व्यक्तियों को भेज दिया गया था।
अपराध की आय को ईडी द्वारा दायर पूरक शिकायत में नामित आरोपी व्यक्तियों के माध्यम से भी प्रसारित किया गया था। ईडी ने कहा कि आगे की जांच जारी है।