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मां-बाप की शह पर नाबालिग बेटी के साथ दोस्त करते थे दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

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ग्वालियर की एक विशेष अदालत ने कलियुगी मां-बाप और दो दुष्कर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये मां-बाप अपनी नाबालिग बेटी के साथ लगभग एक साल से दुष्कर्म करवा रहे थे। दुष्कर्मी नाबालिग लड़की के बाप के दोस्त हैं।

नाबालिग पीड़िता ने कई बार अपने माता-पिता से विरोध  किया लेकिन हर बार उसे मारपीट कर जुबान बंद करने के लिए धमकाया जाता रहा। आखिरकार लड़की ने परेशान होकर  FIR दर्ज कराई। अब विशेष न्यायालय ने नाबालिग लड़की की मां उसके सौतेले पिता एवं दुष्कर्म करने वाले राम कुमार गौड़ को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं एक अन्य आरोप को 10 साल की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को न्यायालय ने पुनर्वास के लिए साढे़ सात लाख रुपए देने के भी आदेश दिए हैं। घटना के बाद से ही आरोपी माता-पिता और दो अन्य जेल में बंद हैं। यह सनसनीखेज घटना शहर के सिरोल थाना क्षेत्र में दो साल पहले घटित हुई थी।

शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा के मुताबिक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। उसकी मां ने दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली थी। जिसके घर पर राम कुमार गौड़ और बृजेश जाटव का अक्सर आना-जाना था। ये लोग लड़की के साथ दुष्कर्म करते रहे। माता-पिता ने घटना का विरोध करने के बजाय आरोपियों का साथ दिया। नाबालिग के साथ पहली बार जून 2021 दुष्कर्म हुआ उसके अगले एक साल तक कई बार हुआ।

इस बीच लड़की ने अपने माता-पिता से काफी विरोध किया लेकिन वह सफल नहीं हुई। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके उसने अपने रिश्तेदार के जरिए पुलिस को सूचना भेजी और पुलिस ने नाबालिक लड़की की शिकायत पर उसकी मां सौतेले पिता , पिता के दोस्त राम कुमार गौड़ और बृजेश जाटव के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसमें पास्को एक्ट बलात्कार सहित अन्य धाराएं लगाई गई थीं।

विशेष POCSO अदालत ने लड़की के पुनर्वास के आदेश दिए हैं और उसे साढे़ सात लाख रुपए देने के भी निर्देश दिए हैं। वही आरोपियों को जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त जेल भुगतने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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