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Gyanvapi case: मुस्लिम पक्ष को झटका, कोर्ट ने ASI सर्वे पर रोक लगाने से किया इंकार

Gyanvapi case:

वाराणसी जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने हाल ही में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की वैज्ञानिक जांच और सर्वेक्षण को रोकने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद (एआईएम) की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत का फैसला इस तथ्य पर आधारित था कि सर्वेक्षण इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में किया जा रहा था, जिससे निषेधाज्ञा जारी करना असंभव हो गया। नतीजतन, अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया.

ज्ञानवापी मस्जिद के प्रशासन के लिए जिम्मेदार अंजुमन इंतजामिया मसाजिद (एआईएम) ने 9 अगस्त, 2023 को आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें इस आधार पर एएसआई सर्वेक्षण को रोकने की मांग की गई थी कि यह स्थापित नियमों का पालन किए बिना शुरू हुआ था।

24 जुलाई को शुरू किया गया एएसआई सर्वेक्षण एआईएम की याचिका के बाद कुछ समय के लिए बंद हो गया था लेकिन बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया था। उम्मीद है कि एएसआई 6 अक्टूबर तक अपने सर्वेक्षण निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा।

ज्ञानवापी मामले के संबंध में, मस्जिद के स्वामित्व विवाद मामले को स्थानांतरित करने की मांग करने वाले पक्ष का खुलासा करने के एआईएम के अनुरोध को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अस्वीकार कर दिया है। एआईएम ने यह भी अनुरोध किया था कि आवेदक की पहचान उजागर होने तक कार्यवाही दोबारा शुरू न की जाए। मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि आवेदक की पहचान कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है और प्राथमिक ध्यान अदालती कार्यवाही की अखंडता को बनाए रखने पर होना चाहिए। ज्ञानवापी स्वामित्व विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई 4 अक्टूबर को होनी है।

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About the Author: Neha Pandey

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