हरियाणा के हिसार की अदालत ने हाल ही में एक 50 वर्षीय व्यक्ति को 2018 में अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार करने के आरोप में 25 साल कैद की सजा सुनाई है।फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मेहता ने फैसला सुनाते हुए दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि उसकी उम्र 15 साल थी और वह 11वीं कक्षा में पढ़ती थी।उसने खुलासा किया कि उसके पिता की शराब की लत और उसके बाद उसकी माँ के साथ लड़ाई के कारण, माँ अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए राजस्थान चली गई।
पीड़िता की शिकायत में 11 जून, 2018 की दुखद घटना के बारे में बताया था, जब उसके पिता ने शराब के नशे में उसका यौन उत्पीड़न किया था। एक दिन लड़की के पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद उसके गर्भवती होने का पता चला।
अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि फिर उसे गर्भपात की गोलियाँ लेने के लिए मजबूर किया गया। एक दिन जब लड़की की मां वापस लौटी तो पीड़िता ने उसे पूरी घटना के बारे में बताया।बाद में वह थाने पहुंची और अपने पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 313 (जबरन गर्भपात) और POCSO अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।