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तिहाड़ में बंद कविता को फिल्हाल नहीं मिलेगा घर का भोजन, कोर्ट 1 अप्रैल को करेगा सुनवाई

K. Kavita, Delhi Liquor Scam

दिल्ली शराब घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में भेजी गई बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्र शेखर राव (केसीआर) की बेटी के. कविता को फिल्हाल जेल का ही खाना मिलेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट अब एक अप्रैल को इस मामले की फिर सुनवाई करेगी। दर असल, के कविता के वकील ने कोर्ट में दाखिल अर्जी में उन चीजों की मांग कर दी है जिनकी कोर्ट ने पहले ही अनुमति दे दी है।
कोर्ट ने कविता के वकील से कहा कि आप आरोपी कविता से बात कर नए सिरे से अर्जी दाखिल करें कि आखिर उन्हें क्या सुविधा चाहिए। फिर नए सिरे से सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई एक अप्रैल निर्धारित कर दी।
कविता के वकील ने कोर्ट मे अर्जी दाखिल कर शिकायत की थी कि कोर्ट के आदेश के बावजूद जेल प्रशासन घर का भोजन लाने की इजाजत नहीं दे रहा है। कोर्ट ने कहा कि जहां तक घर से बने भोजन की बात है जेल मैनुअल में इसकी इजाजत नहीं है। कोर्ट ने कविता के वकील से पूछा कि क्या किसी डॉक्टर का निर्देश है कि उन्हे घर का भोजन दिया जाए। कोर्ट के इस सवाल पर कविता के वकील ने कहा कि वो दक्षिण भारत की है उनको दक्षिण भारतीय भोजन ही उनके लिए स्वास्थ्यकर रहता है। गिरफ्तारी की वजह से उनको हाइपर टेंशन हो गया है और गैस्ट्रिक की समस्या है।
कोर्ट ने कविता के वकील से पूछा कि क्या किसी डॉक्टर ने उनकी जांच की है या डॉक्टर की सलाह या रिपोर्ट उनके पास है। इस पर कविता के वकील ने कहा कि उनके मेडिकल हिस्ट्री की मुझे जानकारी नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि हमने अपने आदेश मे ये स्पष्ट किया था कि ये जेल मैनुअल के मुताबिक जेल अथॉरिटी तय करेगी कि उनको घर का भोजन देना है या जेल का भोजन। कोर्ट ने कविता की अर्जी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि आपने अपनी अर्जी में उन सुविधाओं की भी मांग कर दी है जो कोर्ट ने पहले ही दे रखा है। कोर्ट ने कविता के वकील से कहा कि आपक़ो पता ही नही कि किन सुविधाओं की मांग करनी है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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