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पत्नी की हत्या कर शव जंगल में ले जाकर जलाने वाले पति को अदालत ने दी आखिरी सांस तक कारावास की सजा

Life Imprisonment

राजस्थान की एक अदालत ने 37 वर्षीय एक व्यक्ति को पत्नी की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना 2015 की है। प्रोजिक्यूशन के मुताबिक पति ने पत्नि की हत्या कर शव को जला दिया और उसके अवशेष जंगल में फेंक दिए। इस अपराध में उसका साथ देने वाले यानी सह-साजिशकर्ता को भी सात साल की जेल की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सरकारी वकील नरेंद्र मालव के अनुसार, अदालत ने 37 वर्षीय दोषी पर 1 लाख रुपये और सह-साजिशकर्ता टीकमचंद पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सरकारी वकील नरेंद्र मालव ने बताया कि कोर्ट ने गौरव जेठी को अपनी पत्नी वैशाली जेठी को मौत के घाट उतारने के लिए दोषी ठहराते हुए उसे अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा कि गौरव जेठी ने जनवरी 2015 में वैशाली से शादी की थी। मालव ने कहा कि 21 जुलाई को विवाद के बाद उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और अगले दिन उसके दोस्त ने शव को जंगल में ले जाकर जला दिया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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