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जेल में बंद AAP नेता संजय सिंह की मुश्किलें और बढ़ीं, अहमदाबाद कोर्ट ने भेजा वारंट

Sanjay Singh

अहमदाबाद (गुजरात) मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में उनकी टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में जेल में बंद आप नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसजे पांचाल ने प्रोडक्शन वारंट तब जारी किया जब सिंह के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें अपने मुवक्किल से निर्देश नहीं मिले हैं, जो कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 अक्टूबर को गिरफ्तारी के कारण दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं।

प्रोडक्शन वारंट के माध्यम से, मजिस्ट्रेट ने स्थानीय पुलिस को सिंह को तिहाड़ जेल से हिरासत में लेने और 11 जनवरी को सुबह 11 बजे अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया, जब अदालत मामले में आगे की कार्यवाही फिर से शुरू करेगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिंह पर पीएम मोदी की डिग्री के बारे में “व्यंग्यात्मक” और “अपमानजनक” बयानों के माध्यम से गुजरात विश्वविद्यालय की छवि खराब करने का आरोप है। गवाहों से पूछताछ के दौरान केजरीवाल के वकील ने पेशी से छूट की याचिका दायर की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.

जब सिंह के वकील ने अदालत को सिंह की कैद के कारण निर्देशों की कमी के बारे में सूचित किया, तो जीयू के वकील अमित नायर ने आपत्ति जताई और दावा किया कि यह मामले को विलंबित करने की एक रणनीति है। नायर ने मजिस्ट्रेट पांचाल से सिंह के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

अदालत ने पहले दोनों नेताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) के तहत उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए तलब किया था। मानहानि का मामला जीयू रजिस्ट्रार पीयूष पटेल द्वारा दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पीएम मोदी की डिग्री पर मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द करने के बाद केजरीवाल और सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपने ट्विटर हैंडल पर मानहानिकारक बयान दिए, जिससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। टिप्पणियों को मानहानिकारक और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक माना गया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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