ENGLISH

झारखण्डः मासूम बच्ची के हत्यारे-दुष्कर्मी को फांसी की सजा, एक लाख जुर्माना भी

Jharkhand, Death Sentence, District Session Judge

झारखंड के साहिबगंज जिले की राजमहल सिविल कोर्ट ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के दोषी अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार दुबे की कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया।

यह वारदात तीनपहाड़ थाना अंतर्गत जोका गांव में 4 मार्च, 2015 को हुई थी। वारदात के सात साल बाद न्यायालय से आए फैसले पर बच्ची के परिजनों ने संतोष व्यक्त किया है। बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया था कि पड़ोसी मो राहेत शेख उर्फ कलुवा (27 वर्ष) उनकी पुत्री को घर से बुलाकर खेलने के लिए ले जाया करता था और इसके बाद घर पर पहुंचा देता था। हर दिन की तरह चार मार्च, 2015 की शाम करीब पांच बजे उनकी पुत्री को राहेत उर्फ कलुआ घर से बुलाकर कंधे पर बिठाकर ले गया था। जब देर रात तक पुत्री वापस नहीं आई, तो परिजनों के साथ मिलकर अगल-बगल काफी खोजबीन की, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला।

गांव के दो लोगों ने बताया कि उन्होंने राहेत शेख उर्फ कलुवा को बच्ची को अपने कंधे पर बिठाकर संध्या के समय पोखर के किनारे ले जाते देखा था। बाद में पुलिस ने तालाब के समीप खेत से बच्ची का शव बरामद किया था। उसकी गर्दन में खरोच एवं काला दाग का निशान था। उसके शरीर पर कपड़े भी ढंग से नहीं थे। जांच में यह बात साबित हुई कि हत्या के पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ था।

केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 12 गवाह पेश किए। इनकी गवाही के साथ ही दोषी राहेत शेख का जुर्म स्वीकारना भी सजा का मजबूत आधार बन गया। आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी राहेत उर्फ कलुवा को हत्या मामले में मृत्युदंड और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Recommended For You

About the Author: Aksha Mishra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *