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Journalist Soumya Vishwanathan Murder Case: सजा पर दलीलों की सुनवाई 7 नवंबर को

Journalist Soumya Vishwanathan murder case:

दिल्ली की साकेत अदालत ने गुरुवार को टेलीविजन पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दोषी पाए गए पांच व्यक्तियों के खिलाफ सजा की मात्रा पर बहस की सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तारीख तय की है।
एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली सौम्या विश्वनाथन को 30 सितंबर, 2008 को उस समय गोली मार दी गई थी, जब वह दक्षिणी दिल्ली में नेल्सन मंडेला मार्ग पर काम से घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया था कि अपराध के पीछे का मकसद डकैती था।

कार्यवाही के दौरान, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) रवींद्र कुमार पांडे ने पाया कि परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा तैयार की गई सजा-पूर्व रिपोर्ट (पीएसआर) और पांच दोषियों द्वारा प्रस्तुत हलफनामे सहित कुछ दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए थे। नतीजतन, न्यायाधीश ने 7 नवंबर के लिए अगली कार्यवाही निर्धारित करते हुए, इन रिपोर्टों और हलफनामों को तैयार करने और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
18 अक्टूबर को अदालत ने पांचों दोषियों रवींद्र कुमार पांडे, रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को अपराध का दोषी ठहराया था।

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About the Author: Neha Pandey

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