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अतीक अहमद के हत्या आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ाई गई

Atiq Murder

अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या करने वाले तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।

तीनों आरोपी लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयागराज के समक्ष पेश किया गया, जहां उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई।

अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की इस साल 15 अप्रैल की रात को उस समय गोली मार दी थी, जब  प्रयागराज में मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था।

अतीक अहमद 2005 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक राजू पाल की हत्या और इस साल फरवरी में उस मामले के एक प्रमुख गवाह उमेश पाल की हत्या में भी आरोपी था।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अतीक अहमद की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक स्थिति रिपोर्ट दायर की और शीर्ष अदालत को अवगत कराया कि पुलिस सुधार और आधुनिकीकरण के उपाय चल रहे हैं और दुर्दांत अपराधियों को आसानी से भागने से रोकने के लिए हथकड़ी लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसका पुलिस विभाग व्यापक आधुनिकीकरण प्रक्रिया से गुजर चुका है। इसमें मध्यम आकार की जेल वैन, ड्रोन, शरीर पर पहने जाने वाले कैमरे, पोस्टमार्टम किट, महिलाओं के लिए पूर्ण शरीर रक्षक, रेडियो उपकरण, सुरक्षा उपकरण, एटीएस से संबंधित उपकरण और विभिन्न वाहनों का अधिग्रहण शामिल है। ये अधिग्रहण भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों द्वारा अनुमोदित अनुदान के माध्यम से संभव हुए हैं।

राज्य ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि संबंधित मामले के संबंध में आरोप पत्र दायर किया गया है। राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना का पालन करने के निर्देश दिये हैं. राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि दुर्दांत अपराधियों को आसानी से भागने से रोकने के लिए हथकड़ी लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि राज्य जांच आयोग की रिपोर्ट में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीएस चौहान की सिफारिशों को अक्षरश: लागू करने के लिए सभी कदम उठा रहा है। इसमें यह भी कहा गया कि सरकार सुरक्षा खामियों पर गौर कर रही है और कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वह सुरक्षा चूक की भी जांच कर रही है जिसके कारण 3 हमलावर पुलिस घेरे से बाहर निकले और अतीक अहमद और अशरफ पर गोलीबारी की। संबंधित एसीपीएस की प्रथम दृष्टया रिपोर्ट के आधार पर, घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों में से 4 और पीएस शाहगंज के SHO, जिनके अधिकार क्षेत्र में घटना हुई थी, को अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू होने तक निलंबित कर दिया गया है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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