दिल्ली के कंझावला हिट एंड ड्रैग मामले में रोहिणी कोर्ट ने सभी अभियुक्तों की जुडीशियल रिमांड बढ़ाते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि केस की अवधि के 90 दिन पूरा होने से पहले चार्जशीट दाखिल करे। इस केस में 20 साल की युवती अंजलि सिंह की 1 जनवरी की तड़के 12 किलोमीटर तक कार से घसीटे जाने के बाद मौत हो गई थी।
इस मामले में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, गांधीनगर के पांच फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम को विशेष रूप से सुल्तानपुरी आने के लिए बुलाया गया था। इस टीम की रिपोर्ट आजाने के बाद जिसके बाद चार्जशीट दाखिल किए जाने की संभावना है है। इस मामले में आशुतोष भारद्वाज, अंकुश, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को दो जनवरी को गिरफ्तार किया था। दो आरोपी आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को रोहिणी कोर्ट की ओर से से जमानत दी जा चुकी है।
सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 304, 201,120-बी और 34 के तहत आरोपपत्र दाखिल किए जाने की संभवना है। शुरुआत में आईपीसी की धारा 304-ए और 279 के तहत ही मामला दर्ज किया गया था। बाद में, अन्य खंड जोड़े गए। इस प्रकरण में मृतका अंजलि की सहेली निधि की गवाही काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।