गुजरात की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह को नया समन जारी कर 7 जून को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। याचिकाकर्ता के वकील, अधिवक्ता अमित नायक ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, अहमदाबाद ने केजरीवाल और संजय सिंह दोनों को तलब किया है।
अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 15 अप्रैल को, अदालत ने दोनों आरोपियों अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। आज सुनवाई की तारीख तय की गई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि सम्मन में बहुत स्पष्टता नहीं थी, इसलिए न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि दोनों आरोपियों को नए समन और शिकायत की प्रतियां जारी की जाएं। सुनवाई की अगली तारीख 7 जून है।”
इससे पहले 31 मार्च को, गुजरात उच्च न्यायालय ने मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद्द कर दिया था और फैसला सुनाया था कि प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिन्होंने प्रधानमंत्री की डिग्री के प्रमाण पत्र का ब्योरा मांगा था।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने कॉलेज की डिग्रियों को पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए।