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केरल की अदालत ने अट्टापदी में आदिवासी मधु की लिंचिंग और मौत के लिए 14 लोगों को दोषी ठहराया

Palakkad District Court

केरल की एक अदालत ने मंगलवार को 2018 में मधु नाम के एक आदिवासी व्यक्ति की लिंचिंग और मौत के लिए चौदह लोगों को दोषी ठहराया। यह फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एससी/एसटी अधिनियम) के तहत मामलों की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत द्वारा पारित किया गया था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि पलक्कड़ के अट्टापडी में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदिवासी किशोर मधु को बांधकर बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला गया था। संदिग्धों ने कथित तौर पर पास के जंगल से मधु का अपहरण कर लिया और किराने की दुकान से चावल चोरी करने का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की।

विशेष अदालत ने छह आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 148, 323, 324, 326, 294(बी), 342, 352, 364, 367, 368 और 302 आर/डब्ल्यू 149 के तहत दंडनीय अपराधों का आज दोषी पाया। दंड संहिता (आईपीसी) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम की धाराएं 3(1) (डी), (आर) (एस), और 3(2) (वी)। हाईकोर्ट ने पहले उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत दी थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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