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Land for Job Scam: राबड़ी, मीसा, और हेमा यादव को अंतरिम जमानत

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव की अंतरिम जमानत शुक्रवार को 28 फरवरी तक बढ़ा दी है।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने राहत दी क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर दलीलें पेश करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया।

ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र के जवाब में अदालत द्वारा जारी समन के बाद आरोपी अदालत में पेश हुए।

कार्यवाही के दौरान, अदालत ने ईडी से आरोपियों की हिरासत की आवश्यकता के बारे में सवाल किया, यह देखते हुए कि उन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था।

कोर्ट ने पहले कथित ‘नौकरी के बदले जमीन घोटाले’ में आगे की सुनवाई के लिए अमित कात्याल, राबड़ी देवी, मीशा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी के खिलाफ 9 फरवरी, 2024 को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था।

ईडी ने 1 जनवरी, 2024 को अमित कात्याल, राबड़ी देवी, मीशा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी और दो के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की थी।

केंद्रीय एजेंसी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव ने 2004-2009 की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर नियुक्ति के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त थे।

एफआईआर के अनुसार उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे में नौकरी के बदले में रिश्वत के रूप में भूमि हस्तांतरित करने के लिए कहा गया था।

सीबीआई ने आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है. ईडी ने आरोप लगाया कि लालू के रिश्तेदार – राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव – जो अभियोजन शिकायत में आरोपी हैं – ने उम्मीदवारों के परिवार (जिन्हें भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के विकल्प के रूप में चुना गया था) से नाममात्र की रकम पर भूमि प्राप्त किया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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