ENGLISH

लातूर जिला न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी को सुनाई 20 साल कैद की सजा

महाराष्ट्र की लातूर जिला न्यायालय ने एक नाबालिग रिश्तेदार से बलात्कार के आरोप में 32 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश बीसी कांबले ने जिले के निलंगा के रहने वाले दोषी पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2019 में, आरोपी और उसकी पत्नी काम के लिए लातूर में पीड़िता के घर रहने आए। उस दौरान पीड़िता 14 साल की थी और नौवीं कक्षा में थी।आरोपी पीड़िता को स्कूल छोड़ता था और उसे अपनी स्कूटी पर ले जाता था और कथित तौर पर गलत तरीके से छूता था। जब लड़की उसकी

हरकतों का विरोध करती थी, तो वह उसे यह दावा करके धमकाता था कि वह उसके माता-पिता से बात कर सकता है, जिनके बारे में उसने कहा था कि वह उस पर भरोसा करता है, और वह उसे स्कूल जाने से रोक सकता है।इसके बाद, आरोपी ने कथित तौर पर कई बार उसके साथ बलात्कार किया जब उसके घर पर कोई नहीं था और उसके माता-पिता को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी। बाद में, आरोपी की पत्नी का तबादला निलंगा हो गया और वह भी वहीं रहने लगा। हालाँकि, वह पीड़िता के घर जाता रहा और जब कोई मौजूद नहीं था तो कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया।

पीड़िता ने अंततः अपने माता-पिता को अपराध के बारे में बताया, जिन्होंने फिर पुलिस से संपर्क किया।आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच कर आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए और अदालत में आरोप पत्र पेश किया।पुलिस जांच के दौरान 11 गवाहों के बयान दर्ज किये गये।

Recommended For You

About the Author: Neha Pandey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *