उत्तर प्रदेश में बलिया जिला अदालत ने अपने साथ छेड़छाड़ की कोशिशों का विरोध करने पर एक किशोरी पर चाकू से हमला करने, चेहरे पर गंभीर चोटें पहुंचाने के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने कहा कि 12 जुलाई, 2021 को यशवंत सिंह ने 16 वर्षीय लड़की के घर में अवैध रूप से प्रवेश किया और उसके साथ छेड़छाड़ की। जब उसने विरोध किया, तो सिंह ने नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसके चेहरे पर कई बार हमला किया और चाकू से गंभीर चोटें पहुंचाईं। गौरतलब है कि घटना के वक्त बच्ची घर पर अकेली थी।
लड़की के पिता की शिकायत के बाद, यशवंत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायाधीश प्रथमकांत ने यशवंत सिंह को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, अदालत ने उन पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।