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आचार संहिता उल्लंघन: बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा दोषी करार, 6 महीने की सजा

लखनऊ की एक अदालत ने 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद रीता बहुगुणा जोशी को छह महीने कैद की सजा सुनाई है।
साथ ही उन पर 1100 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
एमपी-एमएलए कोर्ट (एमपी-एमएलए कोर्ट) के विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने प्रयागराज से वर्तमान भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को आचार संहिता का उल्लंघन कर बैठक बुलाने का दोषी पाया।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को सूचित किया कि 17 फरवरी, 2012 को शाम लगभग 6:50 बजे, जोशी, लखनऊ विधान सभा कैंट निर्वाचन क्षेत्र के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में, कृष्णा नगर के बजरंग नगर इलाके में चुनाव प्रचार कर रही थी, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन था।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि जोशी ने निर्धारित अभियान अवधि समाप्त होने के बाद भी एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। उल्लंघन की जानकारी मिलने पर, स्टेटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी उस स्थान पर पहुंचे और देखा कि रीता बहुगुणा जोशी बजरंग नगर में लगभग 50 लोगों के साथ बैठक कर रही थीं और घटना को कैमरे पर रिकॉर्ड कर रही थीं। मामले की रिपोर्ट चतुर्वेदी ने कृष्णानगर थाने में दर्ज कराई गई थी।
पुलिस जांच के बाद उसी साल 12 सितंबर को जोशी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
20 फरवरी 2021 को कोर्ट ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आरोप तय किए. सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने जोशी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद, उन्हें 20,000 रुपये का बांड और जमानत देने के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। रीता बहुगुणा जोशी ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से भाजपा में शामिल हो गईं थीं।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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