कोलकाता सिटी सत्र न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न से संबंधित 2015 के मामले में एक व्यक्ति को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।कोर्ट ने POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत बीस साल की सजा और 30,000 रुपये का जुर्माना भी सुनाया।अदालत ने कहा कि जुर्माना राशि वसूल होने पर पीड़ित लड़की को दी जाएगी।
कोलकाता पुलिस ने मंगलवार को कहा कि 02 नवंबर 2015 को एक महिला ने श्यामपुकुर थाने में इस आशय की शिकायत दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बेटी (17 वर्ष) 1 नवंबर 2015 को लगभग 19.00 बजे घर से निकली और वापस नहीं लौटी।उसकी शिकायत पर श्यामपुकुर पीएस ने आईपीसी की धारा 365 के तहत मामला दर्ज किया। एसआई देबब्रत गिरि ने तत्कालीन प्रभारी अधिकारी के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत सावधानीपूर्वक जांच की और 10 गैलिफ़ स्ट्रीट के आरोपी गणेश गिरि (30) को गिरफ्तार कर लिया।
जांच पूरी होने के बाद, आईओ ने मुख्य न्यायाधीश, सिटी सेशन कोर्ट के समक्ष आईपीसी की धारा 366ए और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।