उत्तर प्रदेश के मथुरा की स्पेशल कोर्ट ने महज 15 वर्किंग डे (कामकाजी दिनों) में 9 साल के बच्चे का अपहरण कर रेप और फिर मर्डर केस में अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने 9 साल के बच्चे के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दो टूक कहा कि दोषी मोहम्मद सैफ को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए, जब तक वो मर जाए।
मथुरा सदर थाना क्षेत्र के औरंगाबाद में 8 साल के बालक की इसी साल 8 अप्रैल को कुकर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने बच्चे को बहुत खोजा लेकिन कुछ पता नहीं चलने पर पिता ने थाना सदर बाजार में गुमशुदगी कर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। जिसमें बच्चा ताऊ की दुकान पर काम करने वाले सैफ के साथ दिखाई दिया था। इसके बाद पुलिस ने सैफ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सैफ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था।
विशेष लोक अभियोजक अलका उपमन्यु ने बताया कि पुलिस ने भी इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 28 अप्रैल को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 2 मई को आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किया। इतना ही नही 8 मई को अदालत में पहली गवाही कराई गई और 18 मई तक सभी 14 गवाहों की गवाही पूरी हो गई।