मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अर्जी को खारिज कर दिया है। सत्येंद्र जैन ने अर्जी में कहा था कि उनकी सुनवाई स्पेशल जज सीबीआई की अदालत से हटाकर किसी अन्य अदालत की जाए। राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला एंव सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने कहा कि वो मुकदमा किसी अन्य कोर्ट में ट्रांस्फर नहीं करेंगे अलबत्ता उन्होंने ईडी को नोटिस जरूर जारी कर दिया है।
राउज़ एवेन्यु कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि जब तक ट्रांसफर याचिका पर कोर्ट फैसला नहीं करता तब तक के लिए निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी जाए। इस पर सत्र न्यायाधीश विनय गु्प्ता ने इंकार कर दिया।
इससे पहले ईडी के वकील ने कहा सीबीआई वाले मामले की ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई 4 मई होगी इससे पहले वो अपना जवाब दाखिल कर देंगे। दरअसल, मनी लॉड्रिंग के आरोपी सत्येंद्र जैन चाहते हैं कि उनके ऊपर लगे आरोपों की सुनवाई सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में न हो इसलिए उन्होंने सत्र न्यायाधीश के सामने अपनी अर्जी लगाई थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली।