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बलिया की एमपी-एमएलए कोर्ट ने योगी सरकार के पूर्व मंत्री को सबूतों के अभाव में किया बरी

UP Balia MP MLA Court

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी और तीन अन्य को सबूतों के अभाव में फेफना में राष्ट्रीय राजमार्ग को कथित रूप से अवरुद्ध करने से संबंधित 13 साल पुराने एक मामले में बरी कर दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार पांच अगस्त 2010 को फेफना थाने के तत्कालीन प्रभारी टीपी सिंह ने तिवारी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र यादव व दो अन्य के खिलाफ धारा 143 (जानबूझकर गैर कानूनी जमावड़े में शामिल होने व परेशान करने) के तहत मामला दर्ज कराया था।

आरोप है कि फेफाना सीट से दो बार भाजपा विधायक रहे तिवारी ने विभिन्न मांगों को लेकर फेफना तिराहे पर भीड़ को एकत्रित कर प्रात: 7 बजे से 11 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग को अवैध रूप से जाम कर दिया था।

विशेष न्यायाधीश तपस्या त्रिपाठी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में तिवारी समेत चारों आरोपियों को बरी कर दिया। तिवारी योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में खेल मंत्री थे।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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