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मुंबई की अदालत ने राखी सावंत को गिरफ्तारी से दी राहत

Rakhi Sawant

मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल राखी सावंत को उनके अलग हो चुके पति द्वारा उनके खिलाफ दायर मामले में 7 दिसंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। मामले में आरोप है कि उसने जोड़े के निजी वीडियो लीक किए थे।
राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग के बाद डिंडोशी सत्र अदालत ने यह अस्थायी राहत दी है।
अदालत ने पुलिस को 7 दिसंबर तक राखी सावंत के खिलाफ कोई “जबरन कार्रवाई” नहीं करने का निर्देश दिया हैं।
उपनगरीय अंबोली पुलिस ने दुर्रानी की शिकायत के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ए के तहत सावंत के खिलाफ मामला दर्ज किया।
दुर्रानी ने राखी सावंत पर उन्हें बदनाम करने के लिए उनके निजी वीडियो विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित करने का आरोप लगाया है।
धारा 67ए के तहत, जो कोई भी स्पष्ट यौन कृत्यों या आचरण वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करता है, उसे पांच साल तक की सजा और दस लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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