मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल राखी सावंत को उनके अलग हो चुके पति द्वारा उनके खिलाफ दायर मामले में 7 दिसंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। मामले में आरोप है कि उसने जोड़े के निजी वीडियो लीक किए थे।
राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग के बाद डिंडोशी सत्र अदालत ने यह अस्थायी राहत दी है।
अदालत ने पुलिस को 7 दिसंबर तक राखी सावंत के खिलाफ कोई “जबरन कार्रवाई” नहीं करने का निर्देश दिया हैं।
उपनगरीय अंबोली पुलिस ने दुर्रानी की शिकायत के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ए के तहत सावंत के खिलाफ मामला दर्ज किया।
दुर्रानी ने राखी सावंत पर उन्हें बदनाम करने के लिए उनके निजी वीडियो विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित करने का आरोप लगाया है।
धारा 67ए के तहत, जो कोई भी स्पष्ट यौन कृत्यों या आचरण वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करता है, उसे पांच साल तक की सजा और दस लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।