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एनसीपी के पूर्व विधायक रमेश कदम को मुंबई की अदालत ने दी जमानत

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मुंबई की एक विशेष अदालत ने साहित्यरत्न लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे विकास निगम (एसएलएएसडीसी) में धन के दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में पूर्व एनसीपी विधायक रमेश कदम को जमानत दे दी है। हालाँकि, कदम एक अन्य चल रहे मामले में शामिल होने के कारण हिरासत में रहेंगे, जिसके लिए वह 2015 से जेल में बंद हैं। जमानत आदेश विशेष अदालत के न्यायाधीश आरएन रोकाडे ने शुक्रवार को जारी किया और आज शनिवार को उपलब्ध कराया। (एसएलएएसडीसी) की स्थापना पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।

कदम, जो निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, पर दूसरों के साथ साजिश रचने और झूठे दस्तावेजों के निर्माण के माध्यम से धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 3,30,00,000 रुपये का गैरकानूनी हेरफेर हुआ।

परभणी पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कदम और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
घोटाले से संबंधित प्राथमिक मामला 2015 में उपनगरीय दहिसर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

अदालत ने कहा कि कदम को दहिसर पुलिस में दर्ज मुख्य अपराध में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी थी, जिसमें समान आरोप और समान अपराध शामिल थे।
अभियोजन पक्ष ने अभी तक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील नहीं की है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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