मुंबई किनेक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता दलीप ताहिल को 2018 के एक दुर्घटना मामले में दो महीने जेल की सजा सुनाई है, जिसमें कहा गया है कि चिकित्सा अधिकारी के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो गया कि अभिनेता शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे।
अदालत ने माना कि बचाव पक्ष का यह तर्क कि पीड़िता और उसका दोस्त “सोशल मीडिया ” होने के कारण अभिनेता की सेलिब्रिटी स्थिति का फायदा उठाया, अभियोजन पक्ष के सबूतों को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
बांद्रा में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 16 अक्टूबर को अनुभवी अभिनेता को भारतीय दंड संहिता की धारा 337 (किसी भी व्यक्ति को इतनी तेजी से या लापरवाही से काम करके चोट पहुंचाना जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत आरोप का दोषी ठहराया था।
मामले के विवरण के अनुसार, सितंबर 2018 में उपनगरीय खार इलाके में ताहिल की कार एक ऑटोरिक्शा से टकरा गई, जिसमें दो यात्री घायल हो गए।अदालत ने कहा कि चिकित्सा अधिकारी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपी शराब के नशे में था।
बचाव पक्ष की एक दलील का जवाब देते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी की स्थिति और मुखबिर और गवाह के काम की प्रकृति उनकी गवाही को खारिज करने का मानदंड नहीं है।आदेश में कहा गया, ”सूचक और गवाह के साक्ष्य एक-दूसरे से मेल खाते हैं कि आरोपी के वाहन ने ऑटो को पीछे से टक्कर मारी थी।”
अदालत ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में, यह साबित हो गया है कि “आरोपी काफी परिपक्व है और भारत का एक सम्मानित नागरिक है, जिसने सार्वजनिक छवि का दर्जा हासिल कर लिया है।”अदालत ने अभिनेता को दो महीने की सजा सुनाते हुए कहा, “अपराध की प्रकृति और आरोपी द्वारा किए गए अपराध के संबंध में समाज पर समग्र प्रभाव को कानून के अनुसार सजा देने की आवश्यकता है, न कि केवल जुर्माना लगाने की।”