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Muzaffarnagar: कोर्ट ने हत्यारे बाप- बेटों को सुनाई उम्रकैद

Kerala

उत्तरप्रदेश के मुजफ्फरनगर एक अदालत ने पांच साल पुराने हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति और उसके तीन बेटों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील नीरज कुमार मलिक ने मिडिया को बताया कि अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश शाकिर हसन की अदालत ने राजेश और उसके तीन बेटों प्रदीप, पंकज और अरविंद को अजय कुमार की हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है और तीनों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मलिक ने कहा कि नवंबर 2018 में जिले के किनोनी गांव में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने अजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी।चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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