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नर्मदा सत्र न्यायालय ने AAP विधायक को जिले में प्रवेश करने से रोका

Narmada Session Court

आम आदमी पार्टी (आआपा) के डेडियापाड़ा से विधायक चैतर वसावा को सोमवार को नर्मदा सत्र न्यायालय ने सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने फैसला सुनाया कि मुकदमा समाप्त होने तक वसावा को जिले में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है। विधायक को पिछले साल 14 दिसंबर को वन विभाग के एक अधिकारी को धमकाने, बंदूक लहराने और जबरन वसूली में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

वसावा ने एक लाख रुपये का जमानत बांड प्रदान करके जमानत हासिल की, और जिले में उनका प्रवेश  कोर्ट में हाजिरी के दिनों को छोड़ कर बाकी दिनों में ट्रॉयल चलने तक प्रतिबंधित कर दिया है।  आदिवासी नेता के साथ-साथ उनकी पत्नी और तीन अन्य को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसमें दंगा, जबरन वसूली और सरकारी अधिकारियों पर हमला करना शामिल है। पुलिस ने विधायक के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाईं हैं

कथित घटना तब हुई जब वसावा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में आदिवासी किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली वन भूमि के अतिक्रमण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अपने आवास पर वन अधिकारियों का सामना किया। यह विवाद निजी पक्षों द्वारा खेती के लिए वन भूमि का उपयोग करने को लेकर वन विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण उत्पन्न हुआ। घटना 30 अक्टूबर की रात को हुई और 2 नवंबर को डेडियापाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। वसावा ने 14 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर दिया।

जमानत की मांग करते हुए वसावा ने एक विधायक के रूप में अपनी भूमिका पर जोर देते हुए तर्क दिया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता के बीच उनकी उपस्थिति उनके मुद्दों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। उनके कानूनी प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि पुलिस का मामला मनगढ़ंत था, उन्होंने दावा किया कि घटना के दौरान वसावा उस स्थान पर मौजूद नहीं थे। वकील ने तर्क दिया कि वसावा ने सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के पालन में बाधा नहीं डाली, न ही उन्होंने उन्हें धमकी दी या उनसे पैसे की उगाही की, जैसा कि एफआईआर में आरोप लगाया गया है।

अदालत ने जमानत देते हुए वसावा को मुकदमे के दौरान जांच और अदालती कार्यवाही में सहयोग करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को धमकी न देने का निर्देश दिया गया। सरकारी वकील ने वसावा के खिलाफ दर्ज पिछली चार प्राथमिकियों के इतिहास का हवाला देते हुए जमानत याचिका का विरोध किया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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