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न्यूज़क्लिक विवाद: चक्रवर्ती ने जमानत के लिए अदालत का रुख किया, पुरकायस्थ ने जब्त किए गए उपकरणों को वापस करने का अनुरोध किया

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न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। तो वही
न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ ने अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रिहाई का अनुरोध करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिन्हें उसी मामले के सिलसिले में पुलिस ने जब्त कर लिया था।

विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने दिल्ली पुलिस को चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर 4 नवंबर तक जवाब दाखिल करने और पुरकायस्थ की अर्जी पर 31 अक्टूबर तक जवाब देने का समय दिया है। ये अर्जी 25 अक्टूबर को दायर की गई थीं।
चक्रवर्ती और पुरकायस्थ दोनों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली पुलिस ने चीन समर्थक प्रचार को बढ़ावा देने के लिए धन प्राप्त करने के आरोप में दोनों व्यक्तियों पर आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाया है। एफआईआर में कहा गया है कि भारत की संप्रभुता को कमजोर करने और देश के खिलाफ असंतोष को बढ़ावा देने के इरादे से चीन से बड़ी मात्रा में फंडिंग हुई। इसके अलावा, इसमें पुरकायस्थ पर 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह, पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।

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About the Author: Neha Pandey

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