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न्यूज़क्लिक विवाद: दिल्ली कोर्ट ने आरोपियों को 1 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

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दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने गुरुवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और उसके मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में 1 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने 25 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में पूछताछ की दी गई अवधि समाप्त होने के बाद दोनों आरोपी व्यक्तियों को जेल भेज दिया।
31 अक्टूबर को, अदालत ने पुरकायस्थ द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन का जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस को 10 दिन की अवधि दी थी, जिसमें उन्होंने जांच के दौरान जब्त किए गए अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वापस करने की मांग की थी।
पुरकायस्थ और चक्रवर्ती दोनों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली पुलिस ने उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्हें चीन समर्थक प्रचार को बढ़ावा देने के लिए धन प्राप्त हुआ था।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि भारत की संप्रभुता को कमजोर करने और देश के खिलाफ असंतोष भड़काने के उद्देश्य से चीन से बड़ी मात्रा में फंडिंग आई। इसमें पुरकायस्थ पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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