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न्यूज़क्लिक: दिल्ली कोर्ट ने पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 10 दिन का और समय दिया

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ अपनी जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त 10 दिन का समय दिया है, जिसमें आरोप है कि समाचार पोर्टल को चीन का प्रचार-प्रसार के लिए धन प्राप्त हुआ था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया, जिसने अपनी जांच को “महत्वपूर्ण चरण में” बताते हुए इसे पूरा करने के लिए और समय मांगा था।
न्यायाधीश ने 22 दिसंबर को शहर पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का विस्तार दिया था। इसके अलावा, 23 फरवरी को अदालत ने पुलिस को जांच करने के लिए अतिरिक्त 20 दिन का समय दिया। न्यायाधीश ने पुरकायस्थ और आरोपी से सरकारी गवाह बने न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत भी 10 दिनों के लिए बढ़ा दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। अदालत की अनुमति के बिना, जांच एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए गिरफ्तारी के दिन से तीन महीने का समय मिलता।
कानून के मुताबिक, अगर कोई जांच एजेंसी तय समय के भीतर जांच पूरी करने में विफल रहती है, तो हिरासत में लिए गए आरोपी को जमानत का वैधानिक अधिकार है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि समाचार पोर्टल को बड़ी मात्रा में धन “भारत की संप्रभुता को बाधित करने” और देश के खिलाफ असंतोष को बढ़ावा देने के इरादे से चीन से प्राप्त हुआ। इसमें पुरकायस्थ पर 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया है।
पुलिस के बयानों के अनुसार, एफआईआर में नामित संदिग्धों और डेटा के विश्लेषण में सामने आए लोगों के खिलाफ 3 अक्टूबर को दिल्ली में 88 स्थानों और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए। न्यूज़क्लिक के कार्यालयों और जिन पत्रकारों की जांच की गई उनके आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए गए। छापेमारी के बाद स्पेशल सेल ने नौ महिला पत्रकारों समेत 46 लोगों से पूछताछ की।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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