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न्यूज़क्लिक विवाद: कोर्ट ने अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की दी अनुमति

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन (एचआर) विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को चीन समर्थक प्रचार प्रसार के लिए धन प्राप्त करने के आरोप में आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत समाचार पोर्टल के खिलाफ दर्ज मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है।

विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने मामले में गिरफ्तार चक्रवर्ती को उस आवेदन पर माफ कर दिया, जो उसने पिछले सप्ताह दायर किया था और अदालत से सरकारी गवाह बनने की अनुमति मांगी थी।

चक्रवर्ती ने यह भी दावा किया कि उनके पास मामले के बारे में “महत्वपूर्ण जानकारी” है जिसका वह दिल्ली पुलिस को खुलासा करना चाहते हैं।

पिछले साल 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था और वे दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, समाचार पोर्टल को बड़ी मात्रा में धन “भारत की संप्रभुता को बाधित करने” और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से आया था।

दिल्ली पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह – पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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