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पराली जलाने पर रोक के लिए क्या प्लान बनाया- एनजीटी ने पंजाब सरकार से पूछा

NGT, Parali Burning

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पंजाब सरकार से पूछा है कि पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। एनजीटी ने पंजाब सरकार से कहा है कि वो इस बारे में अपनी डिटेल रिपोर्ट ट्रिब्यूनल के सामने पेश करे। एनजीटी अब इस मामले की सुनवाई 12 जुलाई को करेगा

ट्रिब्यूनल पंजाब में पराली जलाने से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा था। दरअसल, सर्दियों के मौसम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के इलाकों मेंवायु प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। इस प्रदूषण के लिए पंजाब के किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली को मुख्य कारण माना गया था।

इस साल की शुरुआत में, जनवरी में, एनजीटी ने पंजाब को “गंभीर मुद्दे” के समाधान के लिए “संशोधित नई कार्य योजना” प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने पाया कि 19 मार्च को की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में चालू वर्ष के लक्ष्य के साथ-साथ 2023 में धान के भूसे के उपयोग का विवरण भी शामिल है।
पीठ ने कहा कि रिपोर्ट में फसल अवशेष प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन पर 2024 के लक्ष्य का खुलासा किया गया है, जिसमें धान के भूसे के एक्स-सीटू और इन-सीटू प्रबंधन दोनों के लिए रणनीतियों को शामिल किया गया है।

एक्स-सीटू प्रबंधन के संबंध में, जिसमें औद्योगिक बॉयलरों, बायोमास बिजली संयंत्रों, संपीड़ित बायो-गैस संयंत्रों, ईंट भट्टों, जैव-इथेनॉल और थर्मल संयंत्रों के साथ-साथ चारे के लिए धान के भूसे का उपयोग करना शामिल है, पीठ ने टिप्पणी की कि रिपोर्ट ने जानकारी प्रदान की थी।

ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा, “यह बताया गया है कि पंजाब राज्य सरकार कृषक समुदाय के बीच व्यवहार परिवर्तन के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों को और मजबूत कर रही है ताकि पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से खत्म किया जा सके।”

हालाँकि, यह नोट किया गया कि राज्य सरकार के वकील ने कुछ प्रश्न पूछे जाने पर स्थगन की मांग की और एक विस्तृत व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय देने का अनुरोध किया, जिसमें पुआल के इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन के बारे में विवरण शामिल थे।

अनुरोध को स्वीकार करते हुए, ट्रिब्यूनल ने कहा, “उक्त रिपोर्ट में खेत से पुआल को हटाने के तरीके और तरीके, पूर्व-स्थान प्रबंधन के लिए विभिन्न इकाइयों में इसके परिवहन, ऐसी इकाइयों की क्षमता से संबंधित विवरण भी शामिल होंगे। औद्योगिक बॉयलर आदि।”

एनजीटी ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि “यह खुलासा करें कि 2024 के लिए अनुमानित आंकड़े कैसे हासिल किए जाएंगे, लक्ष्य हासिल करने के लिए अब तक क्या तैयारी है और आने वाले महीनों में क्या तैयारी है।”

एनजीटी ने पंजाब सरकार को 12 जुलाई 2024 को अगली सुनवाई से पहले अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

 

 

 

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About the Author: Yogdutta Rajeev

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