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एनजीटी ने हिंडन में सीवेज का पानी डालने पर लगाई तुरंत रोक

NGT, Hindon

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने संबंधित अधिकारियों को ग्रेटर नोएडा की एक आवासीय कॉलोनी से हिंडन नदी में सीवेज के प्रवाह को रोकने के लिए तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
ट्रिब्यूनल ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) से भी जवाब मांगा है।
एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि ग्रेटर नोएडा में शिवम एन्क्लेव कॉलोनी से सीवेज कचरा नदी में छोड़ा जा रहा है।
इससे पहले, जनवरी में, ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) और गौतम बौद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट सहित अधिकारियों से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी थी।
रिपोर्टों को स्वीकार करते हुए, एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के साथ विशेषज्ञ सदस्यों ए सेंथिल वेल और अफ़रोज़ अहमद की पीठ ने कहा, “शिवम एन्क्लेव कॉलोनी, पुराना हैबतपुर हिंडन नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है और यह कोई सीवरेज नेटवर्क नहीं है, इससे उत्पन्न सीवेज सीधे हिंडन नदी में छोड़ा जाता है।”
पीठ ने कहा, “इसलिए, संबंधित अधिकारियों को न केवल बाढ़ क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बल्कि कम से कम समय में हिंडन नदी में अनुपचारित सीवेज के प्रवाह को रोकने के लिए उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।”
इसके अलावा, पीठ ने चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की।
हाल के एक आदेश में, ट्रिब्यूनल ने एक नोटिस भी जारी किया और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ से जवाब मांगा था। मामला 6 मई को आगे की कार्यवाही के लिए निर्धारित है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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