नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली के सेंट्रल रिज इलाके में सेना मुख्यालय द्वारा कथित तौर पर पेड़ काटने के मामले में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और दो अन्य संस्थाओं को नोटिस जारी किया है।
ट्रिब्यूनल एक मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें उसने 8.78 हेक्टेयर क्षेत्र में सेना मुख्यालय की पेड़ हटाने की गतिविधियों पर एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया था।
अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की अगुवाई वाली पीठ ने अखबार की रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें संकेत दिया गया था कि सेना ने दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम सहित पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन किया है।
पीठ ने कहा, “समाचार सामग्री पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे का खुलासा करती है।” दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए रक्षा मंत्रालय को पार्टियों या प्रतिवादियों के रूप में नामित किया गया था। हरित पैनल द्वारा नोटिस जारी करने के बाद, मंत्रालय के वकील ने रसीद की पुष्टि की और जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह की अवधि का अनुरोध किया। पीठ ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए शेष दो पक्षों से जवाब मांगा।
मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को तय की गई है।