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बेंगलुरु पटाखा भंडार में विस्फोट पर एनजीटी ने लिया स्वतः संज्ञान

Bengaluru, NGT

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 7 अक्टूबर को बेंगलुरु में एक पटाखा भंडारण सुविधा में विस्फोट से संबंधित एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है और मामले में संबंधित अधिकारियों, जैसे कर्नाटक के मुख्य सचिव,राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव और सदस्य को शामिल किया है।
रिपोर्ट के अनुसार, विस्फोट बेंगलुरु के पास अट्टीबेले में एक दुकान और भंडारण सुविधा पर हुआ, जब पटाखे एक वाहन से उतारे जा रहे थे। विस्फोट के परिणामस्वरूप 12 व्यक्तियों की तत्काल मृत्यु हो गई, जबकि दो अन्य ने अगले दिन चोटों के कारण दम तोड़ दिया।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने वैधानिक नियमों के अनुपालन की स्थिति, पीड़ितों को प्रदान की गई राहत, पर्यावरण बहाली के उपायों और सावधानियों का आकलन करने के लिए ट्रिब्यूनल की मंशा व्यक्त की। ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव, कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और बालाजी पटाखा दुकान के मालिक को कार्यवाही में शामिल करने का फैसला किया है।
पीठ ने कहा, “राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को अगली सुनवाई में बालाजी पटाखा दुकान के मालिक का नाम, पता और विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया जाता है।” बताएं कि क्या मृतक पीड़ितों के परिवारों को कोई मुआवजा प्रदान किया गया है।”
ट्रिब्यूनल ने मामले को चेन्नई की दक्षिणी पीठ में स्थानांतरित कर दिया है और इसे 30 नवंबर, 2023 को आगे की कार्यवाही के लिए निर्धारित किया है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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