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उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा: कड़कड़डूमा अदालत ने 7 आरोपियों के खिलाफ दंगों के दौरान हत्या के आरोप तय किए, 5 को बरी कर दिया

कड़कड़डूमा अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में कथित तौर पर हत्या, हत्या का प्रयास, घातक हथियारों के साथ दंगा करने आदि के लिए सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। यह मामला फरवरी 2020 में जाफराबाद इलाके में एक व्यक्ति की हत्या से संबंधित है। उन पर दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के अपराध का भी आरोप लगाया गया है।

इन आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई। थाना जाफराबाद में एफआईआर दर्ज कराई गई। दिल्ली पुलिस ने कथित अपराधों के लिए 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अमिताभ रावत ने अभियोजन पक्ष और आरोपी व्यक्तियों के वकील की दलीलें सुनने के बाद सात लोगों पर आरोप तय किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा

“मेरी राय है कि प्रथम दृष्टया, यह मानने का आधार है कि अरशद उर्फ ​​सोनू, रईस अहमद, मोहम्मद सगीर, मेहताब उर्फ ​​फुल्ली, गुलजार, मोहम्मद इमरान और अमीरुद्दीन मलिक नाम के आरोपियों ने धारा 302 (हत्या) के तहत अपराध किया है ), 307 (हत्या का प्रयास) 147 (दंगा करना) 148 (घातक हथियारों के साथ दंगा करना) 323 (स्वैच्छिक चोट पहुंचाना) 435 (संपत्ति को नष्ट करने के इरादे से आग लगाना) 188 (लोक सेवक द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा)

आईपीसी के साथ पढ़ें धारा 149 (गैरकानूनी सभा) आईपीसी,’ के तहत मामला बनता हैं

अदालत ने यह भी कहा कि उन्होंने आईपीसी की धारा 153ए (धर्म आदि के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), आईपीसी और 505 (झूठे बयान या अफवाह) के तहत भी अलग से अपराध किया है। हालाँकि, अदालत ने पाँच आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष के किसी गवाह ने उनकी पहचान नहीं की थी।

एएसजे रावत ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों का नाम नावेद खान, जावेद खान, चांद है।
बाबू, अलीम सैफी और साबिर अली की पहचान अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह द्वारा उस भीड़ के हिस्से के रूप में नहीं की गई जिसने कथित हत्या की थी।

यह और भी स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई ठोस सबूत नहीं रखा है। इन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है। एएसजे रावत ने आदेश में कहा, इसलिए, इन आरोपी व्यक्तियों को इस मामले में पूरी तरह से बरी किया जाता है।

यह मामला 24.02.2020 की रात को अरविंद नगर, खजूर वाली गली, घोंडा निवासी विनोद कुमार (48 वर्ष) की हत्या से संबंधित है।
प्रारंभ में, 25 फरवरी, 2020 को धारा 147/148/149/186/188/353/283/332/437/435/436/323/307/302/120 बी/ 34 आईपीएस और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। दंगे और हत्या की घटना से संबंधित

इंस्पेक्टर लेख राज एसएचओ ​​पीएस जाफराबाद की शिकायत पर 3,4 पीडीपीडी एक्ट पीएस जाफराबाद दर्ज किया गया था।
हत्या की घटना की सही जांच के लिए अलग से प्राथमिकी दर्ज करने की जरूरत थी। अतः वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमोदन से विनोद के पुत्र नितिन के बयान पर वर्तमान एफआईआर 28.3.2020 थाना जाफराबाद दर्ज की गई।

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About the Author: Neha Pandey

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