नूंह हिंसा के सिलसिले में पिछले महीने गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक मम्मन खान को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया गया। नूंह
की एक अदालत ने उन्हें दो मामलों में अंतरिम जमानत दे दी।पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सत्र अदालत ने उन्हें 18 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख तक राहत दी है।
उनके खिलाफ दर्ज चार प्राथमिकियों में से दो मामलों में विधायक को पहले ही शनिवार को यहां एक अन्य अदालत ने जमानत दे दी थी, लेकिन वह जेल में ही रहे क्योंकि अन्य दो मामलों में जमानत नही मिली थी।
खान के वकील देवला ने कहा, “अदालत ने नगीना पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 137 और 148 में दो लंबित मामलों में उन्हें 18 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी है।”
पुलिस ने पहले कहा था कि फिरोजपुर झिरका से विधायक खान पर लोगों को भड़काने और हिंसा भड़काने का आरोप है। उन्हें 15 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
देवला ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि विधायक के मोबाइल फोन से कुछ डेटा हटा दिया गया था। उन्होंने डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए उपकरण को प्रयोगशाला में भेजा।उन्होंने पहले दिन में कहा, “इसलिए नियमित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। हम जमानत बांड भर रहे हैं और मम्मन खान जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगे।”
31 जुलाई को नूंह में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेतृत्व में एक धार्मिक जुलूस पर भीड़ द्वारा हमला किया गया था। इस घटना और उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा में छह लोग मारे गए थे। हिंसा फैलने के बाद निकटवर्ती गुरुग्राम में एक मस्जिद पर हुए हमले में एक मौलवी की मौत हो गई थी।