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ओडिशा कोर्ट ने गांजा तस्करों को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई

Gyanvapi

ओडिशा के गंजम जिले की एक अदालत ने हाल ही में लगभग डेढ़ साल पहले उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा दर्ज किए गए एनडीपीएस मामले में 3 गांजा तस्करों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश आरके दास ने फैसला सुनाया और तीन दोषियों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिनकी पहचान गजपति जिले के दशरथी गोमांगो, इरास सबर और जयदेब जेना के रूप में की गई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक बिक्रम कुमार कुंडा ने कहा कि जुर्माना राशि नहीं देने पर उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

उन्होंने कहा कि अदालत ने गवाहों के बयान दर्ज करने और दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद फैसला सुनाया।

तीनों को बरहामपुर के उत्पाद शुल्क विभाग ने गिरफ्तार कर लिया और 30 अक्टूबर, 2022 को बालीपाड़ा-डेंगापदर रोड पर उनकी कार से लगभग 100 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया।
सूत्रों ने बताया कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और तीनों न्यायिक हिरासत में थे।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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