ओडिशा के बालासोर जिले की एक विशेष पॉस्को अदालत ने एक लड़की के अपहरण और बलात्कार के लिए एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार की अदालत ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाते हुए कहा की राशि का भुगतान न करने पर दो साल की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक प्रणब पांडा ने कहा कि 15 वर्षीय पीड़िता के पिता ने पिछले साल सितंबर में उस व्यक्ति पर अपनी बेटी के अपहरण और बलात्कार का आरोप लगाते हुए पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और भारतीय दंड संहिता और पॉस्को अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपये प्रदान करने का भी आदेश दिया है।