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ओडिशा की अदालत ने बलात्कारी बाप को सुनाई 20 साल की सजा

आजीवन कारावास

ओडिशा की एक पॉस्को अदालत ने 2018 में भुवनेश्वर की एक झुग्गी बस्ती में अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO), भुवनेश्वर के तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एसके साहू ने दोषी सी सिबा पात्रा (57) पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर पात्रा को एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, खुर्दा को नाबालिग पीड़िता को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, “अपराधी को रिहा करने के लिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के लाभकारी प्रावधानों को लागू करना समीचीन नहीं है, क्योंकि उसने जघन्य और शैतानी अपराध किए हैं, जो समाज के सिद्धांतों और नैतिकता के लिए अस्वीकार्य हैं; और इस दौरान मुकदमे में, अभियुक्त ने कोई पछतावा नहीं दिखाया है।”
यह घटना 16 अप्रैल, 2018 को कलिंगा बस्ती में हुई और एक दिन बाद कैपिटल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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