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रिचर्ड गेरे ‘Kiss’ मामला: अदालत ने कथित अश्लीलता के मामले में शिल्पा शेट्टी को बरी करना आदेश बरकरार रखा

Shilpa Shetty

मुंबई की एक सत्र अदालत ने हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे के साथ कथित अश्लीलता के एक मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को बरी करने वाले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा। जिन्होंने 2007 में राजस्थान में एक प्रचार कार्यक्रम में रिचर्ड गेरे ने शिल्पा शेट्टी को सार्वजनिक रूप से किस किया था। सत्र न्यायाधीश एससी जाधव ने मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया।

दरसअल, प्रचार कार्यक्रम में हुई इस घटना के बाद, राजस्थान के मुंडावर में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष शेट्टी और गेरे के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज की गई। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 292, 293, 294 (अश्लीलता) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले को मुंबई स्थानांतरित करने की शेट्टी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अनुमति दी थी, जिसके बाद शिकायत और स्थानांतरण मामले की सुनवाई मुंबई के बल्लार्ड पियर में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा की गई थी। मजिस्ट्रेट केतकी चव्हाण ने जनवरी 2022 में शेट्टी को बरी कर दिया। इस आदेश को महाराष्ट्र राज्य ने सत्र न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। राज्य ने दावा किया कि मजिस्ट्रेट ने अभियुक्तों को आरोप मुक्त करने में गलती की और यह आदेश अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ था।

इसके अलावा, इसने तर्क दिया कि शेट्टी द्वारा खुद को सार्वजनिक रूप से चूमने की अनुमति देने के कृत्य ने उन्हें आईपीसी की धारा 294 के तहत “अश्लील कृत्य” के अपराध के दायरे में ला दिया है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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