दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक नई शिकायत के जवाब में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया, जिसमें कथित आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने समन की चोरी का आरोप लगाया गया था।
अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने दिल्ली के सीएम को 16 मार्च, 2024 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बुधवार को अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें मामले में जारी किए गए कई समन से बचने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।
ईडी के बयान के अनुसार, शिकायत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत ईडी द्वारा भेजे गए समन पर पेश नही हुए।
संघीय जांच एजेंसी ने पहले अदालत से अनुरोध किया था कि दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जारी किए गए शुरुआती तीन समन में उपस्थित नहीं होने के लिए केजरीवाल पर मुकदमा चलाया जाए।