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राउज एवेन्यू कोर्ट ने घूसखोर एसआई को 30 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

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राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर राजेश यादव को रिश्वत मामले में पूछताछ के लिए दो दिन की सीबीआई रिमांड के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
जिला न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की दलीलें सुनने के बाद आरोपी राजेश यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
अदालत को आरोपी को 30 नवंबर, 2023 को अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया गया। उसे 13 नवंबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया।
दोनों आरोपी व्यक्ति दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं और नई दिल्ली के बाराखंभा पुलिस स्टेशन में तैनात थे।
पिछली तारीख पर कोर्ट ने ऑडियो रिकॉर्डिंग के ट्रांसक्रिप्शन का भी अवलोकन किया था। अदालत ने कहा कि आरोपी ने रिश्वत ली और सह-अभियुक्त को सूचित किया कि पैसा 5 लाख नहीं बल्कि 4.5 लाख था।
सीबीआई के अभियोजक, अमजद अली ने प्रस्तुत किया था कि आरोपी राजेश ने वरुण चीची की ओर से रिश्वत की रकम प्राप्त की थी, जो फरार है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एजेंसी ने कहा है कि साक्ष्य जुटाने और सह-अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।
दूसरी ओर, राजेश यादव की ओर से अधिवक्ता धनंजय राय ने पैरवी की और आरोपियों की रिमांड का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि राजेश और वरुण के बीच कोई संबंध नहीं है। आरोपी व्यक्ति केवल कमरा साझा करते थे। उसने पैकेट भी नहीं लिया। उन्होंने शिकायतकर्ता से केवल इसे एक मेज पर रखने के लिए कहा।
दूसरी ओर, सीबीआई अभियोजक ने खंडन किया और कहा कि आरोपी ने रिश्वत के पैसे की जांच की और फिर उसे अपनी अलमारी में रख लिया।
सरकारी वकील ने यह भी कहा कि आरोपी की सह-आरोपी वरुण से भी बातचीत हुई थी।सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली गई है
अदालत ने अभियोजक से पूछा कि क्या पैकेट से पैसे दिख रहे थे।उसने जवाब दिया कि पैसा दिख रहा है। इसे आरोपी ने रिसीव करने के बाद अलमारी में रख दिया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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