‘मोदी सरनेम’ को अपमानित किए जाने के मामले में सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया है। यानी उनकी सदस्यता पर बहाली फिल्हाल नहीं होगी। सूरत सेशंस, कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने पर रोक के खिलाफ दाखिल की गई उनकी अर्जी खारिज कर दी है।
दरअसल, निचली अदालत ने उन्हें ‘मोदी सरनेम’ केस में दो साल की सजा सुनाई थी। आज सेशंस कोर्ट ने सजा पर रोक के खिलाफ दाखिल की गई राहुल की अर्जी ठुकरा दी। इससे साफ हो गया है कि फिलहाल राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं होगी। सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की तरफ से बताया गया है कि कन्विक्शन पर स्टे ऑर्डर देने से अदालत ने मना कर दिया। दो घंटे में ऑर्डर की कॉपी लेने के बाद कल राहुल गांधी हाई कोर्ट जाएंगे। सेशंस कोर्ट में राहुल के वकीलों ने तर्क रखा था कि कांग्रेस नेता ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बयान दिया था और उनका इरादा मोदी समाज का अपमान करने का नहीं था। यह भी कहा गया था कि इस मामले में राहुल को अधिकतम सजा देना उचित नहीं है।
राहुल गाँधी की अर्जी पर पढ़ें सूरत सेशंस कोर्ट का फैसला
फिलहाल राहुल की टीम के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है। इस बीच, कांग्रेस के लिए टेंशन यह भी होगी कि कहीं चुनाव आयोग वायनाड में निर्वाचन की घोषणा न कर दे। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सुबह से ही आज पूरे देश की नजरें सूरत कोर्ट की तरफ थीं। कर्नाटक चुनाव प्रचार में जुटी कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अच्छी खबर मिलने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के फैसले पर रोक लगती तो राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल हो जाती। ऐसे में वह फिर से संसद में दिखाई दे सकते थे।