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‘वारिस पंजाब दे’ के स्वयंभू चीफ अमृतपाल सिंह के सात गुर्गों को बाबा बकाला कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा

अमृतपाल सिंह, बाबा बकाला कोर्ट

“वारिस पंजाब दे” के प्रमुख अमृतपाल सिंह के सात सहयोगियों को भारी पुलिस मौजूदगी के बीच अमृतसर के बाबा बकाला कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष और अभियुक्तों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश पारित कर दिया है। इन सात लोगों को पिछले महीने अजनाला की घटना से संबंधित एक प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जहां खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह और उनके समर्थकों ने तलवारें और बंदूकें लेकर एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था।

इससे पहले, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृतसर जोन, सतिंदर सिंह ने कहा कि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और प्राथमिकी में अमृतपाल सिंह मुख्य आरोपी है। छह 12 बोर के हथियार बरामद हुए हैं।” उनके पास से बरामद किया गया है और सभी हथियार अवैध हैं।”

पिछले महीने, अमृतपाल सिंह और उनके समर्थकों ने तलवारें और बंदूकें लेकर अमृतसर शहर के बाहरी इलाके अजनाला में एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया और अपने एक सहयोगी लवप्रीत सिंह की रिहाई के लिए पुलिस से भिड़ गए। 18 मार्च को पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। अमृतपाल के समर्थकों में से एक, लवप्रीत तूफान की रिहाई की मांग को लेकर 23 फरवरी को अमृतसर के बाहरी इलाके में अजनाला पुलिस स्टेशन में अमृतपाल के समर्थकों की वर्दीधारी कर्मियों के साथ झड़प के लगभग तीन सप्ताह बाद पुलिस की कार्रवाई हुई।

उनके हजारों समर्थकों ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया, तलवारें को दिखाया और पुलिस को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी, अगर उन्होंने लवप्रीत तूफान को रिहा नहीं किया, जिसे एक व्यक्ति पर हमला करने और अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

जालंधर के पुलिस आयुक्त कुलदीप सिंह चहल ने 18 मार्च को पुष्टि की कि कट्टरपंथी नेता को “भगोड़ा” घोषित किया गया था। इसके अलावा, पुलिस महानिरीक्षक (IGP) मुख्यालय सुखचैन गिल ने 22 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि इस ऑपरेशन में कुल 154 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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