सिरसा के जिला और सत्र न्यायाधीश ने मोबाइल छीनने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अगर जुर्माने की रकम नही अदा की जाती है तो दोनों को 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
दरसअल 28 जुलाई 2020 को कालांवाली निवासी दर्शन कुमार दुकान पर काम करके रात को घर लौट रहा थे और इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उसका मोबाइल छीना और फरार हो गए। दोषियों की पहचान जगतार सिंह और सिकंदर सिंह के रूप में हुई थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने जगतार सिंह और सिकंदर सिंह को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की और पांच पांच हज़ार का जुर्माना लगाया।